उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के पापड़ी सीतापुर में स्थापित स्टोन क्रेशर यूनिट के संचालन पर लगी रोक को फिलहाल जारी रखते हुए याचिकाकर्ता से अपनी आपत्ति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष देने को कहा है। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को याचिकाकर्ता की आपत्ति पर दो हफ्ते के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
आपको बता दे कि पूर्व में सतनाम सिंह की याचिका की सुनवाई के बाद रामनगर तहसील के ग्राम पापड़ी एवं सीतापुर टांडा, जनपद नैनीताल में प्रस्तावित पत्थर क्रशर यूनिट के निर्माण पर रोक लगाई थी। याचिका में कहा गया है कि सिंचाई विभाग, रामनगर द्वारा 27 दिसंबर 2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसी आधार पी सी बी द्वारा उद्योग स्थापना की अनुमति प्रदान की गई थी। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी आया कि इससे पूर्व इसी विषय से संबंधित एक अन्य जनहित याचिका भी विचाराधीन रह चुकी है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निरीक्षण कर कई कमियां चिन्हित की थीं।
कार्तिकेय हरि गुप्ता, अधिवक्ता हाईकोर्ट
Reported By: Praveen Bhardwaj












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