हरिद्वार। श्यामपुर क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने के मामले में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खैरा पंजाबी ढाबा के संचालक को नोटिस जारी किया है। 31 अगस्त को किए गए निरीक्षण के दौरान ढाबे से निकलने वाले गंदे पानी और ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं मिलने पर बोर्ड ने कार्रवाई की है।
निरीक्षण में सामने आया कि ढाबे से निकलने वाला अपशिष्ट जल पास की नाली में छोड़ा जा रहा था। बोर्ड के मुताबिक, नाली के जरिए यह अपशिष्ट सूखी नदी तक पहुंच रहा था। इसे प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन मानते हुए तत्काल अनधिकृत तरीके से अपशिष्ट बहाना बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
बोर्ड ने ढाबे में गंदे पानी के शुद्धिकरण और नियमानुसार निस्तारण के लिए Waste Water Treatment Plant नहीं लगाए जाने पर भी आपत्ति जताई है। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की निर्धारित व्यवस्था भी मौके पर नहीं मिली।
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि ढाबा संचालक ने Bulk Waste Generator के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है। बोर्ड ने संचालक को CPCB पोर्टल पर आवश्यक पंजीकरण कराने के साथ ही संचालन के लिए Consent to Operate प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंदे पानी का निस्तारण Waste Water Treatment Plant के माध्यम से तथा ठोस कचरे का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही सभी निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो ढाबा/रेस्टोरेंट के खिलाफ पर्यावरणीय नियमों के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के बाद श्यामपुर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
Reported By: Crime patrol












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