ऊधम सिंह नगर के आनंद पब्लिक स्कूल में स्कूल बस से हुई बालक की मृत्यु के मामले में उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की। आयोग की सुनवाई में विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद पीड़ित परिवार को ₹8 लाख की आर्थिक सहायता दिलाई गई। आयोग ने स्पष्ट किया कि बच्चों के परिवहन में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परिवहन विभाग को भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
Reported By: Arun sharma












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