उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी सेवकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य शासन ने आगामी छह माह के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकारी सेवाओं में व्यवधान से आम जनता की सुविधाओं पर असर पड़ सकता है।
शासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में कोई भी कर्मचारी या कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकता। सरकार ने यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक कामकाज और जनता को सुचारू सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से लिया है।

इस प्रतिबंध के दौरान कर्मचारियों को अपनी मांगों और समस्याओं को शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक माध्यमों से रखने के लिए कहा गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित नियमों और कानून के दायरे में रहते हुए अपने मुद्दों का समाधान खोजें। इस तरह का प्रतिबंध प्रशासनिक कार्यकुशलता बनाए रखने में सहायक होगा और यात्रियों, मरीजों और अन्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
Reported By: Arun Sharma












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