उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रॉटविलर और पिटबुल जैसे आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के लगातार हो रहे हमलों को गंभीरता से लेते हुए देहरादून नगर निगम ने कुत्तों के पालन से जुड़ी नई नियमावली तैयार कर ली है। नगर निगम द्वारा बनाई गई ‘श्वान लाइसेंस उपविधि–2025’ के तहत अब पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटने की स्थिति में उसके मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही संबंधित कुत्ते को जब्त किए जाने का प्रावधान भी रखा गया है।
नगर निगम के अनुसार, नई उपविधि में आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। ऐसे कुत्तों के पंजीकरण के लिए दो हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं पंजीकरण से पहले कुत्ते का बधियाकरण (नसबंदी) और टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस नियमावली का उद्देश्य आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर में बढ़ते कुत्तों के हमलों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। उपविधि के लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले कुत्ता मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम जल्द ही इस नियमावली को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे शहर में पालतू कुत्तों के रखरखाव को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय हो सकें।
नमामि बंसल, नगर आयुक्त देहरादून
Reported By: Shiv Narayan












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