उत्तराखंड हाईकोर्ट मे उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ हल्द्वानी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद संघ द्वारा पेश किए गए प्रार्थनापत्र के आधार पर न्यायमूर्ती अलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सचिव वित्त व सचिव कार्मिक को पक्षकार बनाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर उनसे पूर्व मे दिए गए निर्णय का अनुपालन न करने के आधार पर अपना जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 12 मार्च 2026 की तिथि नियत की है।
आपको बता दे कि संघ की तरफ से उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि नंबर 2025 मे कोर्ट की खंडपीठ के आदेश का अनुपालन अभी तक राज्य सरकार ने नही किया। और राज्य का प्रसाशन उस आदेश का अनुपालन करने मे अपनी अभी भी असमर्थता जता रहा है। जबकि कोर्ट ने अपने आदेश मे स्पष्ट किया था कि उपनल कर्मचारीयों को पहले समान कार्य समान वेतन दिया जाय, उनके वेतन पर लगने वाले जीएसटी को न वसूला जाय और उन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाय। कोर्ट के आदेश कि अवहेलना करने के बाद भी सरकार ने जो हलफनामा पेश किया वह उच्च न्यायलय के आदेश के विपरीत है। प्रार्थना पत्र मे मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना की गयी है कि उच्च न्यायलय के आदेशों का अनुपालन करवाया जाय।
एम.सी पंत, अधिवक्ता हाईकोर्ट
Reported By: Praveen Bhardwaj












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