उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यू0पी0सी0एल0) ने 10 दिसंबर 2025 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के सहीकरण, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की।
मुख्य बिंदु:
- प्रारंभ में यू0पी0सी0एल0 ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 16.23% टैरिफ वृद्धि प्रस्तावित की, जिसे बाद में संशोधित कर 17.40% कर दिया गया।
- कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता:
- यू0पी0सी0एल0 द्वारा संशोधित अनुमान: ₹14,731.98 करोड़ (13.69% वितरण हानि सहित)
- आयोग द्वारा स्वीकृत: ₹12,489.54 करोड़
- मौजूदा टैरिफ पर अनुमानित राजस्व: ₹12,590.41 करोड़ → ₹100.87 करोड़ का अधिशेष
- टैरिफ निर्धारण और वितरण हानि:
- स्वीकृत वितरण हानि: 12.25%
- कुल ऊर्जा आवश्यकता: 19,524 डन (पंपिंग ऊर्जा सहित)
- स्वीकृत आपूर्ति की औसत लागत: ₹7.60/क्विंटल, अनुमानित आपूर्ति लागत: ₹8.79/क्विंटल
- आयोग ने पिछले अवधि के अंशपूंजी पर लाभांश वसूली को तीन वर्षों (2025-26 से 2027-28) में करने की अनुमति दी, जिसका प्रभाव ₹248.73 करोड़ और ₹78.56 करोड़ रहा।
उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यू0पी0सी0एल0) ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ प्रस्तावित किए हैं। निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं:
1. घरेलू उपभोक्ता (RTS-1)
- लाइफ-लाइन उपभोक्ता: स्थिर प्रभार ₹18/माह, विद्युत मूल्य ₹1.85/यूनिट (स्वीकृत)
- अन्य घरेलू उपभोक्ता:
- 0–100 यूनिट: ₹3.65–3.87/यूनिट
- 101–200 यूनिट: ₹5.25–6.09/यूनिट
- 201–400 यूनिट: ₹7.15–8.29/यूनिट
- 400 यूनिट से ऊपर: ₹7.80–9.04/यूनिट
2. हिमाच्छादित क्षेत्र (RTS-1A)
- घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उच्चतर टैरिफ, 1 किलोवॉट तक ₹18–21/यूनिट
- 4 किलोवॉट से ऊपर अघरेलू: ₹30–35/यूनिट
3. अघरेलू उपभोक्ता
- सरकारी/शैक्षणिक/चिकित्सालय: 25 किलोवॉट तक ₹90–105/किलोवॉट
- अन्य अघरेलू: 25 किलोवॉट से ऊपर ₹115–135/किलोवॉट
4. थोक और उद्योग
- सिंगल पॉइंट थोक आपूर्ति: ₹130–163/किलोवॉट
- LT इंडस्ट्रीज: अनुबंधित भार 75 किलोवॉट तक ₹185/किलोवॉट
- HT इंडस्ट्रीज: अनुबंधित लोड पर आधारित 40–50% लोड फेक्टर, ₹410–480/किलोवॉट
5. विशेष श्रेणियाँ
- मिश्रित भार (RTS-6): 75 किलोवॉट से ऊपर ₹150–175/किलोवॉट
- रेलवे ट्रैक्शन (RTS-7): ₹330–413/किलोवॉट
- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (RTS-8): ₹7.65–8.03/यूनिट
आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यू0पी0सी0एल0 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ वृद्धि को अनुमोदित करते हुए कुल ऊर्जा आपूर्ति और वितरण हानि को ध्यान में रखा।
Reported By: Arun Sharma












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