उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3 अगस्त 2025 (रविवार) को आरक्षी जनपदीय पुलिस और आईआरबी/पीएसी (पुरुष) पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत 8 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रस्तावित है। इसे देखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी शालिनी नेगी ने बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत परीक्षा दिवस को परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, 3 अगस्त को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक इन क्षेत्रों में लाठी-डंडा, हथियार, ज्वलनशील पदार्थ आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने, जनसभा, जुलूस, नारेबाजी और ध्वनि यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन दण्डनीय अपराध माना जाएगा और बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश परीक्षा की निष्पक्षता और शांति सुनिश्चित करने हेतु जारी किया गया है।
Reported By: Gopal Nautiyal













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