दून नगर निगम क्षेत्र में आने वाले आवासीय भवनो के लिए राहत भरी खबर है…. दरअसल नगर निगम द्वारा आवसीय भवनो से टैक्स लिया जाता है…. ऐसे में नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हाउस टैक्स पर 20% की छूट के साथ भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है…. नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया की इस तिथि के बाद कर जमा करने पर बकायेदारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है….
यह छूट और विशेष कैंप आवासीय और वाणिज्यिक दोनों करदाताओं के लिए हैं, जिनके लिए निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं….. उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा है की सभी लोग आगामी 15 फरवरी तक टैक्स की छुट् का लाभ लेते हुए अपना बकाया हाउस टैक्स जमा करा लें..
नमामि बंसल, नगर आयुक्त, देहरादून
Reported By: Shiv Narayan













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