उत्तराखंड हाईकोर्ट में महिलाओं के लिए प्रस्तावित कॉलेजों को भूमि पर 50% छूट देने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिया कि इस संबंध में पूर्व में भेजे गए प्रस्तावों पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।
याचिकाकर्ता ने बताया कि निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा पहले भी दो बार पत्र भेजकर महिला कॉलेजों को मिलने वाली भूमि छूट बहाल करने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि मामला विचाराधीन है।
देहरादून निवासी सुरवीर सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि छूट न मिलने से नए कॉलेज खोलने में बाधा आ रही है, जबकि यह प्रावधान पूर्व में लागू था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले का निस्तारण करते हुए समयबद्ध निर्णय के निर्देश दिए।
Reported By: Praveen Bhardwaj












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