बद्रीनाथ धाम से भगवान नारायण का करीब पांच लाख रुपये मूल्य का सोने का मणि जड़ित मुकुट चोरी करने वाले आरोपी को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी गया मुकुट, 4,500 रुपये नकद तथा वारदात में इस्तेमाल किया गया बैग भी बरामद किया है। धार्मिक आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मामले का पुलिस ने कुछ ही दिनों में खुलासा कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
जानकारी के अनुसार, 27 जुलाई 2026 को ब्रह्मर्षि साधना संघ आश्रम, ब्रह्मकपाल के ब्रह्मचारी भगवत दास ने थाना बद्रीनाथ में तहरीर देकर बताया था कि आश्रम में ठहरे साधु राघवदास ने 24 जुलाई की रात भगवान नारायण का लगभग पांच लाख रुपये मूल्य का सोने का मणि जड़ित मुकुट और नकदी चोरी कर ली। शिकायत के आधार पर थाना बद्रीनाथ में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(ए) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना तंत्र की मदद से लगातार जांच, पूछताछ और संभावित ठिकानों पर दबिश दी।
जांच के दौरान 29 जुलाई को मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने बद्रीश गंगा वाटिका गेट, हनुमानचट्टी रोड के पास घेराबंदी की। इस दौरान भागने की कोशिश कर रहे आरोपी राघवराम पाठक उर्फ राघवदास, निवासी श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर भगवान नारायण का चोरी गया सोने का मणि जड़ित मुकुट, चोरी की नकदी में से 4,500 रुपये और वारदात में इस्तेमाल किया गया काला बैग बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने आश्रम के मंदिर से मुकुट और वहीं ठहरे एक व्यक्ति के बैग से नकदी चोरी करने की बात स्वीकार कर ली।
बरामदगी के बाद पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) भी बढ़ा दी है। आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सुरजीत सिंह पवार, एसपी चमोली
Reported By: Arun Sharma












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