टिहरी गढ़वाल के न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट Shailendra Singh Negi द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए Haut Monde Hill Stream Resort के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले में रिसॉर्ट पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
प्रकरण के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टिहरी द्वारा 25 जुलाई 2025 को होटल परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों और भंडारण व्यवस्था में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
जांच में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का उपयोग, अस्वच्छ खाद्य भंडारण, खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग तिथि अंकित न होना, कीटों की मौजूदगी तथा खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होने सहित खाद्य सुरक्षा मानकों के कई उल्लंघन सामने आए।
मामले में न्यायालय द्वारा अभिलेखों एवं तथ्यों का परीक्षण किए जाने के बाद विपक्षी पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन, M/S Haut Monde Hill Stream Resort को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया।
न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने संबंधित पक्ष पर कुल ₹1,00,000 का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित समयावधि में धनराशि जमा न करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक है, ताकि इस प्रकार की लापरवाही और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
Reported By: Arun Sharma












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