सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नैनीताल जिले में अब ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नियम लागू कर दिया गया है। नए निर्देशों के तहत बिना हेलमेट पहनकर पेट्रोल पंप पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अरविंद पांडे ने बताया कि जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली जनहानि को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बिना हेलमेट आए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए।
उन्होंने कहा कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इस नियम का उल्लंघन करते हुए बिना हेलमेट वाले चालक को पेट्रोल देता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने दोपहिया वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों में यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अरविंद पांडे
Reported By: Praveen Bhardwaj











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